श्योपुर, 03 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । लगभग 4 साल पुराने एक आदिवासी किसान की मारपीट, उसकी टपरी और खेत की बागड़ में आग लगाने के 3 आरोपियों को विशेष न्यायालय ने मंगलवार को दोषी पाते हुए पारित आदेश में 3-3 साल के सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने पैरवी की।
जाधव ने बताया कि 14 मार्च 2021 को फरियादी निवासी कराहल सूखा खारा कराहल अपनी घायल पत्नी व अन्य लोगों के साथ उपस्थित होकर पुलिस थाना कराहल में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी सुखचैन एवं उसके पुत्रों द्वारा खेत की बागड़ और खाली टपरा में आग लगा दी तथा तलवार व लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे उसकी पत्नी को हाथ पैर में चोट आई, बाकी के लोग अपनी जान बचाकर खेत से घर भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना कराहल द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र विशेष न्यायालय श्योपुर में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण के बाद आरोपी सुखचैन सिंह जाट सिख पुत्र वंतसिंह जाट, अवतार सिंह जाट सिख पुत्र सुखचैन सिंह, चरणजीत सिंह जाट सिख पुत्र दलवारा सिंह जाट निवासीगण नए फीडर के पीछे कराहल तीनों आरोपीगण को दोषी पाया गया और तीनों अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का निर्णय पारित किया।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा