हमीरपुर, 25 नवम्बर (Udaipur Kiran) । सोमवार को थाना सुमेरपुर के एक गांव में पिछले करीब नौ साल पहले अनुसूचित जाति की किशोरी को बुरी नीयत से पकड़ने व विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों से गाली गलौज कर अपमानित करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी रूद्रप्रताप सिंह ने बताया कि थाना सुमेरपुर के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति के पीड़ित पिता ने एक अक्टूबर 2015 को तहरीर दी। जिसमें अभियुक्त रवि सिंह पुत्र मामू सिंह उर्फ अजय सिंह पर उसकी 17 वर्षीय पुत्री से छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। साथ ही विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करने की तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने धारा 354, 504, आठ पॉक्सो एक्ट व 3 (1) 11 एससी/एसटी एक्ट के तहत रवि सिंह पुत्र मामू सिंह उर्फ अजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बताया कि न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने अभियुक्त रवि सिंह पुत्र मामू सिंह उर्फ अजय सिंह उपरोक्त को दोषसिद्ध पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा