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अवैध रूप से दवाइयां बेचने  के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

उधम सिंह नगर, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) ।बिना लाइसेंस व बिना फ़ार्मासिस्ट के किराए की दुकान में अवैध रूप से अंग्रेज़ी दवाइयां बेचने वाले आरोपी को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

ज़िला शासकीय अधिवक्ता नन्दन सिंह धामी ने बताया कि औषधी निरीक्षक दीपक कुमार को सूचना मिलने पर वह पुलिस टीम के साथ आईटीआई थाना क्षेत्र में रहने वाले रमज़ानी के भवन पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर मोहल्ला घास मंडी थाना भोजपुर ज़िला मुरादाबाद निवासी मोहम्मद अली पुत्र शमशुददीन ने किराए की दुकान में बिना लाइसेंस व बिना फ़ार्मासिसट के अंग्रेज़ी दवाओं का भंडारण कर अवैध रूप से दवाईयां बेच रहा था।

दीपक कुमार ने मौक़े पर ही फार्म 16 व 17 भरकर रिपोर्ट तैयार की और सभी दवाओं को 33 पेटियों में भर उन्हें सीलबंद कर मुहरबंद कर दिया। पुलिस ने मौक़े पर ही मौ.अली को गिरफ़्तार कर लिया।

औषधी निरीक्षक दीपक कुमार ने आईटीआई थाने में जाकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने मौ.अली के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया।

आरोपी के विरूद्ध शुक्रवार को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी की कोर्ट में मुक़दमा चला। जिसमें ज़िला शासकीय अधिवक्ता नन्दन सिंह धामी ने 08 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने मौ.अली को औषधी व सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत 03 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनायी।

(Udaipur Kiran) / विजय आहूजा

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