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आय से अधिक संपत्ति के मामले में पति को तीन और पत्नी को दो साल की सजा

कोर्ट की फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में इस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड पश्चिम बंगाल के तत्कालीन जेनरल मैनेजर इंदु भूषण सिंह और उनकी पत्नी माधुरी सिंह को दोषी पाते हुए तीन और दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर दो लाख और तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 24 साल पुराना है। आरोपित पर अपने आय से 30 लाख रुपये से अधिक अवैध रूप से अर्जित करने का आरोप था। सीबीआई की ओर से ब्रजेश कुमार यादव ने पक्ष रखा। सीबीआई ने मामले में 29 गवाही दर्ज कराई थी जबकि बचाव पक्ष ने भी गवाहों को प्रस्तुत किया था। सजा के बिंदु पर सुनाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सजा में नरमी बरतने की प्रार्थना की। सीबीआई की ओर से सजा में किसी तरह की नरमी बरतने का विरोध किया। इस संबंध में सीबीआई की ओर से कोर्ट में 17 अक्टूबर, 2000 को फाइल किया गया था।

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / चन्द्र प्रकाश सिंह

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