
फिरोजाबाद, 3 दिसंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को दहेज उत्पीड़न व हत्या के प्रयास के दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जनपद आगरा नई आबादी चंदन नगर निवासी अमित कुमार पुत्र मानिकचन्द्र के खिलाफ ब्रजबाला पुत्री कालीचरण ने महिला थाने में 2016 में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न व जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर जांचोपरांत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम सुनील कुमार की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी शीलेन्द्र चौहान ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अमित को दोषी माना।
न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 8000 रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सजा दिलाने में पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबिल मनोज कुमार का योगदान रहा है।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
