Chhattisgarh

तीन आदतन आरोपितों को एक वर्ष के लिए किया जिला बदर

तीन आदतन आराेपित।

धमतरी, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । कलेक्टर नम्रता गांधी ने एसपी आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर जिले के तीन आदतन आरोपितों को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी के समक्ष वर्ष 2024 में अब तक कुल 15 आदतन आरोपितों के विरुद्ध रासुका के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें से 10 बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।

पंचायत चुनाव के पूर्व से ही चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा पांच (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के तीन बदमाशों को आगामी एक वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोंडागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने का आदेश पारित किया है। बदमाशों में वेदप्रकाश उपाध्याय उम्र 29 महिला सागर वार्ड धमतरी, हितेश नेताम 23 वर्ष मकेश्वर वार्ड धमतरी तथा मुकेश सोनकर उम्र 22 वर्ष विन्ध्यवासिनी वार्ड धमतरी शामिल है। कलेक्टर नम्रता गांधी ने शुक्रवार को इन तीनों बदमाशों को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्रवाई कर व बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये गए है। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करें तो उसके विरूद्ध छग राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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