रांची, 08 अक्टूबर( हि.स.)। न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को संजीवनी बिल्डकॉन की दो महिला निदेशकों अनामिका और अनीता नंदी के साथ श्याम किशोर गुप्ता को अलग-अलग धाराओं में तीन और दो साल की सजा सुनाई है। एक सजा समाप्त होने बाद दूसरी सजा शुरू होगी।
मामला वर्ष 2012 का है। मामले में 12 साल बाद फैसला आया है। मामले में हरमू निवासी नारायण झा और उनकी पत्नी ममता कुमारी के बयान पर 16 अक्तूबर, 2012 को सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस किया किया था। इनसे कागज पर साफ सुथरी जमीन दिखा कर 15 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गयी थी। ठगी वर्ष 2009 में की गयी थी। जमीन नहीं मिलने पर पीड़ित पक्ष ने कई बार अपने रुपये वापस करने के लिए संजीवनी बिल्डकॉन के दफ्तर का चक्कर लगाया था लेकिन उनके रुपये वापस नहीं किया गया। रुपये वापस नहीं करने पर आरोपितों के खिलाफ कोर्ट कंप्लेन केस दर्ज कराया था।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे