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लूट मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

कोर्ट की तस्वीर

रांची, 27 जुलाई (Udaipur Kiran) । अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने लालपुर में एसबीआई बैंक और जेवर दुकान में हुई लूटकांड मामले में तीन दोषियों को गौतम रविदास, संजय राम और राजू पांडे को अदालत ने शनिवार को 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर सभी को नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

उल्लेखनीय है कि सभी आरोपितों की गिरफ्तारी रातु थाना के द्वारा की गई थी और मामले में प्राथमिकी भी रातु थाना में ही दर्ज की गई थी।

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / चन्द्र प्रकाश सिंह

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