फिरोजाबाद, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह ने मंगलवार को मारपीट एवं गाली गलौज के मामले में तीन दोषियों को दो-दो वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मामला थाना खैरगढ से जुडा हुआ है। वर्ष 2002 में ग्राम हुसैनपुर में दो पक्षों में दोनों तरफ से आपराधिक घटना हुई थी जिस सम्बंध में थाने पर दोनों पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत हुसैनपुर निवासी विजयपाल, योगेन्द्र एवं रामनरेश के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। क्राॅस केस होने के कारण मारपीट के मुकदमे की भी सुनवाई जिला जज की न्यायालय में हुई।
डीजीसी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि जिला जज हरवीर सिंह ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्यन करने के बाद तीनों दोषियों को सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़