मुंबई, 5 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पनवेल पुलिस स्टेशन की सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिंद्रे हत्याकांड मामले में शनिवार को कोर्ट ने ठाणे के निलंबित वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अभय कुरुंदकर को दोषी ठहराया है। साथ ही कुरुंदकर के सहयोगी कुंदन भंडारी और महेश पाटिल को दोषी करार दिया है। इस मामले में सबूतों के अभाव में राजेश पाटिल उर्फ राजू पाटिल को कोर्ट ने बरी कर दिया। इस मामले में कोर्ट 11 अप्रैल को सजा सुनाएगा।
सरकारी वकील प्रदीप धरात के मुताबिक अभय कुरुंदकर ने 11 अप्रैल 2016 को मीरा रोड स्थित अपने फ्लैट में महिला सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिंद्रे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अभय कुरुंदकर पर बिद्रे के शव को लकड़हारे से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर वसई खाड़ी में फेंकने का भी आरोप था। हत्या में कुरुंदकर ने राजेश पाटिल, कुंदन भंडारी और महेश फाल्निकर की मदद ली थी। इस मामले में पुलिस ने सात दिसंबर 2017 को ठाणे जिले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत अभय कुरुंदकर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद निलंबित कर दिया गया था। जबकि उसके सहयोगी राजेश पाटिल को 10 दिसंबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कुंदन भंडारी और महेश फलनीकर को गिरफ्तार किया था। सहायक पुलिस उपायुक्त संगीता शिंदे अल्फांसो ने जांच कर आरोपपत्र दाखिल किया था। नौ साल की सुनवाई के बाद अभय कुरुंदकर समेत तीन को अश्विनी बिद्रे की हत्या के मामले में दोषी पाया गया है। उनके खिलाफ धारा 302 और 218 के तहत आरोप सिद्ध हो चुके हैं।
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(Udaipur Kiran) यादव
