
देवरिया, 31 मई (Udaipur Kiran) । सलेमपुर कोतवाली में दर्ज हत्या के प्रकरण में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।
पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि ‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रकरण में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। उन्हाेंने बताया कि ‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन’’ के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना सलेमपुर पर पंजीकृत मुकदमा में दुर्गेश गुप्ता पुत्र रामप्यारे, रामप्यारे पुत्र फुलचन्द्र व शीला देवी पत्नी रामप्यारे निवासीगण ग्राम धवरकन थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्रीधर तिवारी, कोर्ट मुहर्रिर कांस्टेबल सौरभ त्रिपाठी एवं पैरवीकार थाना सलेमपुर कांस्टेबल बृजेश कुमार तथा मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक राम विलास यादव का सराहनीय योगदान रहा।
(Udaipur Kiran) / ज्योति पाठक
