नैनीताल, 9 नवंबर (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता पदों के लिए आयु सीमा में छूट देते हुए राहत दी है। अदालत ने आयोग को उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है, जिनकी आयु एक जुलाई, 2021 को इन पदों के लिए निर्धारित योग्यता के अनुरूप थी।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह ग प्रवक्ता की 613 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि सात नवंबर, 2024 थी। यह रिक्तियां वर्ष 2021-22 की थीं, लेकिन विज्ञापन 2024 में प्रकाशित हुआ था। इस विलंब के कारण कई अभ्यर्थी, जो 2021 में परीक्षा के लिए पात्र थे, 2024 में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के कारण अपात्र हो गए थे।
कुछ अभ्यर्थियों ने इस अन्याय के विरुद्ध उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आयोग को आदेश दिया कि सभी अपात्र अभ्यर्थियों की आयु की गणना एक जुलाई, 2021 से की जाए। अदालत ने आयोग को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को एक सप्ताह के लिए फिर से खोलने का भी निर्देश दिया।
सुरेंद्र सिंह एवं अन्य ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि जिस वर्ष सरकार ने आयोग को रिक्त पद भरने के लिए अधिसूचना जारी की थी, उसी वर्ष से अधिकतम आयु की गणना होनी चाहिए, न कि विज्ञापन प्रकाशन के वर्ष से। उन्होंने कहा कि आयोग और सरकार की लापरवाही के कारण छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिन्होंने आयु सीमा के कारण अपनी उम्मीदें खो दी थीं।
(Udaipur Kiran) / लता