HEADLINES

असम में विदेशी घोषित लोगों को निर्वासित करने पर किया जा रहा विचारः केंद्र सरकार

नई दिल्ली, 25 फरवरी (Udaipur Kiran) । केंद्र सरकार ने कहा है कि असम में विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित करने के मामले पर कार्यपालिका के उच्चतम स्तर पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले पर 21 मार्च तक फैसला कर लिया जाएगा।

सुनवाई के दौरान मेहता ने केंद्र के फैसलों के बारे में कोर्ट को अवगत कराने के लिए समय देने की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और सुनवाई की अगली तिथि 21 मार्च को नियत कर दिया।

बतादें कि 04 फरवरी को असम में विदेशी विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित करने के लिए कदम न उठाने और उन्हें अनिश्चित काल तक डिटेंशन सेंटरों में रखे जाने को लेकर असम सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि हम आपको झूठी गवाही का नोटिस जारी कर सकते हैं। कोर्ट ने असम सरकार से डिटेंशन सेंटर मे रखे गए विदेशी लोगों के निर्वासन को लेकर स्टेटस रिपोर्ट देने के साथ ही दूसरे लोगों की नागरिकता पता करने को लेकर भी स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था।

कोर्ट ने कहा था कि एक राज्य सरकार के रूप में आपको अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि सालों से हिरासत में रखे गए लोगों पर राज्य सरकार का पैसा खर्च हो रहा है लेकिन यह चिंता सरकार को प्रभावित नहीं करती दिख रही है। कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव से पूछा था कि हमें उनके सही स्थानीय पते की चिंता क्यों होनी चाहिए। आप उन्हें उनके देश में निर्वासित करें। पते के बिना भी आप उन्हें निर्वासित कर सकते हैं। आप उन्हें अनिश्चित समय तक हिरासत में नहीं रख सकते। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा कि भारत सरकार का कहना है कि वो भारतीय नहीं हैं। बांग्लादेश का कहना है कि वो बांग्लादेशी नहीं हैं। फिलहाल वो राज्यविहीन हो गए हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

—————

(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

Most Popular

To Top