Maharashtra

होली में पेड़ काटने वालों पर गिरेगी गाज

मुंबई, 11 मार्च (Udaipur Kiran) । होली की तौयारियां शुरू हो गई हैं. लेकिन होलिका दहन के लिए यदि पेड़ों की अवैध कटाई गई तो दोषियों की खैर नहीं होगी। मुंबई महानगरपालिका ने पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है और सख्त हिदायत दी गई है कि यदि वृक्षों की कटाई की गई तो संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

होलिका का त्यौहार13मार्चगुरुवार को मनाया जाएगा. इस त्यौहार के दौरान यदि कोई वृक्ष काटा जा रहा हो,तो जागरूक नागरिक इसकी सूचना मनपा अधिकारी, स्थानीय पुलिस को दें या फिर मनपा के टोल-फ्री क्रमांक’1916’पर संपर्क करें। महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1975की धारा21के तहत वृक्ष प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पेड़ को काटना अपराध है। अनधिकृत वृक्ष कटाई के प्रत्येक अपराध के लिए संबंधित व्यक्ति पर कम से कम1,000से5,000रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर एक सप्ताह से एक वर्ष तक की कैद की सजा भी हो सकती है।

मनपा के उद्यान अधीक्षक व वृक्ष प्राधिकरण के सदस्य सचिव जितेंद्र परदेशी ने कहा कि हर मुंबईकर को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि अपना शहर हरियाली से आच्छादित हो। अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व संवर्धन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। हमें उन पेड़ों की रक्षा करनी होगी जो हमें जीवन देते हैं। इसलिए सभी नागरिकों को सहयोग करना चाहिए।

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(Udaipur Kiran) / वी कुमार

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