– पुलिस व स्वास्थ्य विभाग मिलकर चलाएंगे केंद्र की याेजना, पायलट प्राेजेक्ट लागू
चंडीगढ़, 14 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा में सड़क हादसों के दौरान घायल होने वाले लोगों को अब डेढ़ लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार की इस योजना को हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इस योजना को हरियाणा सरकार की निगरानी में धरातल पर हरियाणा पुलिस व स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।
हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप दून ने शनिवार को इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि योजना के तहत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति डेढ़ लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मुहैया कराया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि राज्य की सड़कों को आम लोगों के लिए सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार कर उस पर काम करना जरूरी है। इसी कड़ी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्थानीय पुलिस और राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।
डीजीपी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हरियाणा पुलिस कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करके काम करती है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में 616 सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में 251 सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु में भी कमी आई है तथा 403 कम लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 से नवंबर 2024 के अंत तक हरियाणा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा के 2166 जागरूकता अभियान चलाए गए, जिनमें 2 लाख 91 हजार 307 बच्चों व अन्य लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की। इस साल ये अभियान चलाए गए। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाता है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन घायल व्यक्ति का डाटा अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर संबंधित पुलिस थाने को भेजता है, जिसके बाद संबंधित पुलिस थाना छह घंटे के भीतर पुष्टि करता है कि व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल है या नहीं। पुष्टि होने के बाद घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा