झाबुआ, 21 नवंबर (Udaipur Kiran) जिला मुख्यालय सहित जिले की सभी तहसीलों में 14 दिसंबर को इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरणों के निराकरण के साथ ही इस बार उपभोक्ता प्रतितोष प्राधिकरण के मामलों को भी शामिल किया गया है, अतः उपभोक्ता मामलों से संबंधित समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण भी किया जाएगा।
इस संबंध में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सूरज बैरागी ने गुरुवार को बताया कि वर्ष की इस अंतिम नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस केस, परिवार न्यायालय के नियमित मामलों और प्रीलिटिगेशन मामलों के अंतर्गत बैंक ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत नगर पालिका के वसूली प्रकरण व चेक बाउंस आदि के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इस बार नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ता प्रतितोष प्राधिकरण के मामलों को भी शामिल किया गया है अतः उपभोक्ता मामलों से संबंधित समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक अदालत में किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ, एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती विधि सक्सेना के मार्गदर्शन में अधिवक्तागण, बीमा कंपनी, बैंक, नगर पालिका, विद्युत वितरण कंपनी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की जाएगी, साथ ही विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से भी लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारों को शामिल हो कर लाभान्वित होने की सलाह दी जा रही है।
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(Udaipur Kiran) / उमेश चंद्र शर्मा