Bihar

चरस तस्करी मामले में एक को तेरह वर्षों का सश्रम कारावास

प्रतीकात्मक तस्वीर

पूर्वी चंपारण,25 मार्च (Udaipur Kiran) । विशेष अनन्य उत्पाद न्यायालय- 2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को तेरह वर्षों का सश्रम कारावास व एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा नेपाल परसा जिला के बीरगंज निवासी अकबर शेख को हुई। मामले में एसएसबी कमांडेंट ने रक्सौल थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि 9 मार्च 2017 को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से एक युवक तस्करी का मादक पदार्थ लेकर रक्सौल में प्रवेश करने वाला है। सूचना के आलोक में एसएसबी जवानों ने रक्सौल के पास जांच आभियान चलाया। उसी दौरान करीब 1 बजे दिन में एक युवक को संदेह के आधार पर पकड़ा गया।

जांच के दौरान उसके शरीर में पॉकेट में बंधा 5.100 किलोग्राम चरस बरामद किया गया। एनडीपीएस वाद संख्या 25/2017विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने चार गवाहों का न्यायालय में गवाही कराकर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी।

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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार

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