
कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम को जागरूकता शिविर आयोजित
मीरजापुर, 28 अप्रैल (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की कार्ययोजना के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर द्वारा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गुरसंडी के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जनपद न्यायाधीश व सचिव विनय आर्या की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
श्रीआर्या ने उपस्थित आशा बहुओं, एनम, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और स्थानीय नागरिकों को संबोधित करते हुए कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गर्भ में कन्या भ्रूण की हत्या एक अपराध है, जिसे पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत दंडनीय बनाया गया है। उन्होंने कहा कि समाज को जागरूक कर इस कुप्रथा को जड़ से समाप्त करना आवश्यक है। कन्याओं को सम्मान एवं समान अवसर प्रदान करना चाहिए।
शिविर में डॉ. रश्मि गुप्ता ने बताया कि देश में लड़कियों के अनुपात में गिरावट चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमित छापेमारी की जाती है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।
कार्यक्रम की संचालनकर्ता मंजू यादव (वन स्टॉप सेंटर) ने भी जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से कन्याओं के जन्म से विवाह तक के खर्च का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ उठाने के लिए अभिभावक जिला प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
कार्यक्रम में रंजीत कुमार (कंप्यूटर ऑपरेटर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), इंद्रजीत शुक्ला (पीएलवी), कृष्ण कुमार तथा अनेक आशा बहुओं और एनम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।
(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा
