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काम पूरा नहीं और दे दिया पूरा होने का प्रमाणपत्र, हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी से किया जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

-ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ क्या की कार्रवाई -ठेकेदार से नुकसान की वसूली पर रोक

प्रयागराज, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पम्प की पुनः बोरिंग काम पूरा हुए बगैर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काम पूरा होने का झूठा प्रमाणपत्र जारी करने पर जिलाधिकारी शाहजहांपुर से जवाब मांगा है। पूछा है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एक सरकारी सेवक है। जिसने झूठा प्रमाणपत्र जारी कर गम्भीर कदाचार किया है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दंडित क्यों नहीं किया गया।

कोर्ट ने याची ठेकेदार के खिलाफ जारी नुकसान की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है और याचिका को सुनवाई हेतु 11 अप्रैल को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिलप्रीत सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची अधिवक्ता का कहना है कि याची के खिलाफ पम्प की पुनः बोरिंग का काम पूरा न करने की रिपोर्ट के आधार पर नुकसान की वसूली कार्रवाई की जा रही है। जबकि ग्राम पंचायत अधिकारी ने काम पूरा होने का प्रमाणपत्र जारी किया है। जो अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। जब तक काम पूरा होने का प्रमाणपत्र है उससे नुकसान की वसूली नहीं की जा सकती। जिस पर कोर्ट ने 26 अक्टूबर 24 की वसूली नोटिस पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारी से जवाब मांगा है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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