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संविदा कर्मी की नियुक्ति कर नियमित शिक्षक को किया सरप्लस, अधिकरण ने लगाई रोक

कोर्ट

जयपुर, 7 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने महात्मा गांधी स्कूल में कार्यरत नियमित शिक्षक के स्थान पर संविदाकर्मी को नियुक्त कर उसे सरप्लस घोषित करने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने अपीलार्थी नियमित शिक्षक को सरप्लस घोषित करने पर रोक लगा दी है। वहीं उसका अन्य स्कूल में तबादला करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई है। इसके अलावा अधिकरण ने मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण सदस्य चेतन देवड़ा और सदस्य लेखराज तोसावडा ने यह आदेश संजू की अपील पर दिए।

अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी हनुमानगढ़ में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर तैनात है। उसका साक्षात्कार के जरिए चयन कर 8 सितंबर, 2022 को नियमित नियुक्ति हुई है। इसके बावजूद गत 11 सितंबर को एक संविदाकर्मी को एक साल के लिए इस स्कूल में नियुक्त किया गया और अपीलार्थी को सरप्लस घोषित कर दिया। वहीं बाद में उसका दूसरी स्कूल में तबादला भी किया गया। अपील में कहा गया कि संविदाकर्मी को नियुक्त कर नियमित कर्मचारी को सरप्लस घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसे में उसे सरप्लस घोषित करने और तबादला आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थी को सरप्लस घोषित करने और तबादला करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)

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