कोलकाता, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के सेंट्रल हॉस्पिटल, कल्ला (पश्चिम बंगाल) में कार्यरत तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक (ईएनटी) डॉ. सुनील कुमार सिंह को रिश्वतखोरी के मामले में आसनसोल की विशेष अदालत ने चार साल की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई ने 16 फरवरी 2009 को डॉ. सुनील कुमार सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। आरोप था कि उन्होंने एक शिकायतकर्ता से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के बदले 400 रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की थी। सीबीआई ने मामले की जांच के बाद 25 अगस्त 2009 को आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
सीबीआई मामलों की विशेष अदालत, आसनसोल ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें चार साल की सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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सीबीआई का बयान
सीबीआई ने बुधवार को बताया कि मामले की जांच प्रक्रिया में सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए, जिससे आरोपित को दोषी ठहराने में मदद मिली। अदालत का यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश देता है।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर