HEADLINES

हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायत पर लोकपाल सुनवाई कर सकता है या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा

Suprem Court File Photo

नई दिल्ली, 18 मार्च (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायत पर लोकपाल सुनवाई कर सकता है या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को लोकपाल के उस फैसले पर रोक लगाई जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर स्वत: संज्ञान लेते हए कहा था कि यह फैसला परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर लोकपाल को सुनवाई का अधिकार घोषित करने वाले लोकपाल के 27 जनवरी के आदेश पर रोक लगा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल में शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता को निर्देश दिया था कि उन्होंने जिस जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है उसका नाम सार्वजनिक नहीं करें। शिकायतकर्ता ने लोकपाल से शिकायत की थी कि एक निजी फर्म उस जज का पहले मुवक्किल रह चुका है जब वो वकालत करते थे।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली लोकपाल की बेंच ने 27 जनवरी के अपने आदेश में हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि लोकपाल ने कानून की गलत व्याख्या की। उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के जज को लोकपाल की परिधि में नहीं लाया गया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी लोकपाल के आदेश की आलोचना की और कोर्ट से इस पर रोक लगाने की मांग की।

(Udaipur Kiran) /संजय

—————

(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

Most Popular

To Top