
नई दिल्ली, 15 अप्रैल (Udaipur Kiran) । वक्फ संशोधन कानून मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। यह याचिकाएं असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर), मौलाना अरशद मदनी, समस्थ केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी और अन्य, मोहम्मद फजलुर्रहीम और अन्य, मनोज कुमार झा और अन्य ने दाखिल की हैं।
इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करके मांग की है कि इस संबंध में दायर याचिकाओं पर कोई भी आदेश देने से पहले उसका भी पक्ष सुना जाए। इससे पहले 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई का भरोसा दिया था। जमीयत उलेमा ए हिन्द की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष वक्फ कानून में संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।
इस मामले में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ कानून में संशोधन कर मुस्लिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता पर प्रहार किया गया है। याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशोधन कानून मुसलमानों के धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों का प्रबंधन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करता है। याचिकाओं में कहा गया है कि यह बदलाव मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन है और वक्फ संशोधन कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर मनमाने तरीके से प्रतिबंध लगाता है।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
