नई दिल्ली, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज हरियाणा सरकार की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की गई जिसके बाद कोर्ट ने 22 जुलाई को सुनवाई का आदेश दिया।
10 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह में शंभू बॉर्डर के बैरिकेड खोलने का निर्देश दिया था। हरियाणा सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर उसने रास्ता बंद रखा हुआ है। हाई कोर्ट को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को शंभू बॉर्डर खोलने के हाई कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार हाइवे के यातायात को कैसे रोक सकती है। राज्य सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करे। हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान की थी।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) पाश / पवन कुमार श्रीवास्तव