नई दिल्ली, 04 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर जल्द फैसला करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही राजोआना की याचिका पर विचार किया जा सकता है।
राजोआना की ओर से पेश वकील मुकुल रोहगती ने उसकी अस्थायी रिहाई की मांग करते हुए कहा कि वो करीब 29 सालों से जेल में है। तब कोर्ट ने कहा कि वो कोई भी फैसला करने से पहले दया याचिका का स्टेटस जानना चाहता है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राजोआना की दया याचिका अभी राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। मेहता ने इसका स्टेटस वेरिफाई करने के लिए समय देने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने 18 नवंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के पास काफी समय से लंबित है। राजोआना की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मौत की सजा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है। हम दया याचिका पर उनके फैसले का इंतजार नहीं कर सकते। रोहतगी ने कहा था कि 2012 से राजोआना की दया याचिका लंबित है।
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम