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राज्य सरकार ने कहा कि पुनर्गठन व परिसीमन की कार्रवाई के बाद तय करेंगे पंचायत चुनाव कार्यक्रम

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 7 अप्रैल (Udaipur Kiran) । प्रदेश की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका में राज्य सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया है। वहीं सोमवार को मामले का नंबर नहीं आने के चलते सीएम एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा में की खंडपीठ में मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई है।

राज्य सरकार की ओर से पेश शपथ पत्र में कहा गया कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के पुनर्गठन व परिसीमन के लिए मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया मई-जून महीने तक चलेगी और उसके बाद ही पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। दरअसल गिर्राज सिंह व अन्य की पीआईएल में पिछली सुनवाई पर खंडपीठ ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग से पूछा था कि वे चुनाव कार्यक्रम पेश कर बताए कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया पंचायत राज विभाग ने 16 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए पंचायतों के साल 2025 में होने वाले चुनावों को स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगा दिया है। नोटिफिकेशन में चुनाव कराने की कोई सीमा तय नहीं है। जबकि नियमानुसार ना तो पंचायतों का कार्यकाल बढाया जा सकता है और ना ही उनमें प्रशासक लगाए जा सकते हैं। जबकि राज्य सरकार ने चुनाव स्थगित कर न केवल निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगाया, बल्कि उन्हें वित्तीय अधिकार भी दे दिए।

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(Udaipur Kiran)

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