जयपुर, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के संबंध में दायर याचिकाओं के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के परीक्षण के बाद शीघ्र ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 24 हजार 797 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 01 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके लिए कुल 9 लाख 20 हजार 442 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर होने के कारण भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था।
स्वायत्त शासन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए समय-समय पर नियमों को संशोधित किया गया है। सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए 2012 में नियम बने थे, जिसमें नगर निकायों के 2 साल के अनुभव की योग्यता रखी गई थी। इसके बाद 11 अप्रेल 2018 को पुनः संशोधन कर 2 साल के स्थान पर एक वर्ष अनुभव कर दिया गया तथा 2 बच्चों का प्रावधान जोड़ा गया । नियमों में परिवर्तन कर भर्ती में निजी संस्थान अथवा व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई। उन्होंने बताया कि मूल नियमों में परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती का प्रावधान था। तत्पश्चात 23 जनवरी 2023 को लॉटरी के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया। उसके बाद 8 जून 2023 को प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया। इससे पहले विधायक रामनिवास गावडिया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने कहा कि विगत सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। पूर्व में जारी इन दोनों विज्ञप्तियों को प्रत्याहारित करने एवं सम्यक संशोधन उपरान्त एक नवीन विज्ञप्ति 01 मार्च 2024 को जारी की गई है।
राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में 24 हजार 797 सफाई कर्मचारियों के पदों के विरूद्ध कुल 9 लाख 20 हजार 442 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी भर्ती हेतु लॉटरी किये जाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक ”लॉटरी पोर्टल” बनवाये जाने का कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने बताया कि उक्त सफाई कर्मचारी भर्ती, राज्य में प्रभावी राजस्थान नगर पालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 एवं इन्ही नियमों में समय-समय पर किये गये सम्यक संशोधन के अंतर्गत की जा रही है। उन्होंने नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि उक्त सफाई कर्मचारी भर्ती में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार अधिकतम पद स्वीकृत हैं।
(Udaipur Kiran) / संदीप माथुर