मीरजापुर, 01 अगस्त (Udaipur Kiran) । नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषसिद्ध आरोपित को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने गुरूवार को उसके सम्पूर्ण शेष जीवन अवधि के लिए कारावास और 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
जिले के कछवां थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने नामजद आरोपित के विरूद्ध उसकी सात वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में 14 फरवरी, 2023 तहरीर दी गई थी। इसके आधार पर कछवां थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियोजन अधिकारी एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक उप निरीक्षक रामस्वरुप वर्मा, पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामजी यादव तथा कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी बिट्टू सिंह व महिला आरक्षी शिवानी सिंह की ओर से प्रभावी पैरवी की गई।
इसके फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार राय ने दोषसिद्ध आरोपित दीपक उर्फ लथेरू पुत्र झिंगुरी निवासी अनन्तपुर को अंतर्गत धारा 376 एबी भादवि सपठित धारा-6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में उसके सम्पूर्ण अवशेष जीवन अवधि के लिए आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह हजार रुपये का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा / जितेन्द्र तिवारी