Jharkhand

रेरा एक्ट का उद्देश्य सभी हितधारकों की सुरक्षा : सीए रमेश

आईसीएआई के कॉन्‍क्‍लेव में मौजूद अ‍तिथियों की तस्‍वीर

रांची, 26 अप्रैल (Udaipur Kiran) ।

दी इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया, रांची शाखा में इंस्टिट्यूट की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमिटी के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय रियल एस्टेट मेगा कॉन्क्लेव में शनिवार को अंतिम दिन के प्रथम सत्र में रेरा और झारेरा विषय पर चर्चा हुई।

कार्यक्रम में मुंबई से पहुंचे विशेषज्ञ सीए सुरेश प्रभु ने बताया कि रेरा का पूरा नाम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है और झारेरा झारखंड की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा है। रेरा एक्ट के माध्यम से सरकार का उददेश्य सभी हितधारकों को सुरक्षित करना है। रेरा और झारेरा के कारण उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होती है और विवादों का समाधान आसान होता है।

उन्होंने कहा कि रेरा के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए प्रोजेक्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशन और अनुपालन रिपोर्ट तैयार करने जैसा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उन्होंने बताया कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स बिल्डर्स और ग्राहकों दोनों को टैक्स सलाह, वित्तीय नियोजन और कानूनी दस्तावेज़ों में सहयोग प्रदान करते हैं।

कॉन्क्लेव के आखिरी सत्र में नई दिल्ली के विशेषज्ञ सीए नितिन कंवर ने डेवलपर्स के मामले में गृह संपत्ति के अंतर्गत मानी गई आय, कैपिटल गेन और अन्य प्रत्यक्ष करों पर जानकारी दी।

1600 बिल्डर्स झरेरा में रजिस्टर्ड

उन्होंने बताया कि डेवलपर्स के मामले में यदि पूर्ण रूप से निर्मित संपत्ति को एक वर्ष से अधिक समय तक खाली रखा जाए तो उसे काल्पनिक रूप से किराए पर दिया गया मानकर आंकलित किराया के रूप में कर लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि धारा 45 (5ए) के तहत जेडीए में पूंजीगत लाभ को उस वर्ष में कर योग्य माना जाता है जिसमें समापन प्रमाण पत्र प्राप्त होता है।

इससे पूर्व तकनिकी सत्रों के शुरू में इस दो दिवसीय रियल एस्टेट कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि झरेरा के चेयरमैन बीरेंद्र भूषण ने बताया कि रांची में अभी तक कूल 1600 बिल्डर्स झरेरा में रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से आग्रह किया कि वे राज्य के सभी बिल्डर्स को झरेरा में रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित करें।

साथ ही उन्हें रेरा एक्ट के अधीन नियमो और रेगुलेशन के पालन में गाइड करें। कॉन्क्लेव के विशिष्ट अतिथि और झरेरा के ओएसडी नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि झरेरा के उद्देश्य रियल एस्टेट क्षत्रे से जुड़े हर हितधारकों कि हितों कि रक्षा करना है।

कॉन्क्लेव के आयोजन में रांची शाखा के उपाध्यक्ष सीए अनीश जैन, सीपीई कमिटी के अध्यक्ष सीए हरेन्दर भारती, कार्यकारिणी सदस्य सीए दिलीप कुमार, सीए निशांत मोदी, सीए सुभाष गोयल सहित अन्य ने योगदान दिया।

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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak

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