RAJASTHAN

राजस्थान पुलिस सेवा नियम में ओबीसी के लिए आयु सीमा में पांच साल की छूट का प्रावधान यथावत

कार्मिक विभाग

जयपुर, 20 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान पुलिस सेवा नियम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पांच वर्ष की छूट यथावत है। अधिसूचना जारी करते समय पांच वर्ष की छूट का प्रावधान भूलवश दो स्थानों पर अंकित हो जाने पर इसे संशोधित कर एक स्थान से हटाया गया है। इससे राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में ओबीसी के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 13 नवम्बर 1996 द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में ओ.बी.सी वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में प्रथम बार दो वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। इसके पश्चात अधिसूचना 25 मई 2000 द्वारा आयु सीमा में पांच वर्ष की अभिवृद्धि का प्रावधान जोड़ा गया था।

उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2021 को अधिसूचना जारी कर विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान ही राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में भी ओ.बी.सी. वर्ग हेतु बी.सी. अंकित कर ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड दिया गया। परन्तु अधिसूचना जारी करते समय ओ.बी.सी. वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का प्रावधान नियम 11 (1) के परंतुक (iii) एवं परन्तुक (xvii) दोनों में विद्यमान रह गया। संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि परन्तुक (xvii) को विलोपित किये जाने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में संशोधन किया गया है।

(Udaipur Kiran) / रोहित / संदीप

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