जौनपुर, 02 सितंबर (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने 3 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को दोष सिद्ध होने पर मंगलवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 65000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 29 अक्टूबर 2021 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसकी नाबालिग पुत्री जो कक्षा 9 में पढ़ती थी, उसको दिनांक 23.10.2021 को मड़ियाहूँ थाना क्षेत्र का ही युवक अमित गौड़ अपने पिता की मदद से बहला फुसलाकर भगा ले गया। बाद में पीड़िता ने बयान दिया कि अमित गौड़ व उसके पिता चार पहिया वाहन से उसे ले जाकर कर्नाटक व सूरत में अमित गौड़ के जीजा के घर पर एक महीने तक रखे था। अमित उसके साथ बलात्कार करता था। बाद में उसे सड़क पर छोड़ दिया जिसकी वजह से वह कुछ दिनों तक भीख मांग कर अपना गुजारा की। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित अमित गौड़ को भादंवि की धारा 376 व पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव