कैथल, 1 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सैशन जज रितु वाईके बहल की अदालत ने चरस रखने के दोषी को 18 महीने की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में सदर थाने के एसआई जोगिंदर सिंह ने 27 मई 2023 को एनडीपीएस की धारा 20(बी)(2) के तहत केस नंबर 162 दर्ज करवाया था। राज्य की ओर से मुकदमे की पैरवी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जसबीर सिंह ढांडा ने की।
पुलिस रिपोर्ट के हवाले से जसबीर ढांडा ने बताया कि एसआई जोगिंदर सिंह, एसआई बलराज सिंह, एएसआई मनजीत सिंह, एचसी अशोक कुमार, एचसी ईशम सिंह, कांस्टेबल निर्मल सिंह, ड्राइवर ईएसआई शमशेर सिंह गश्त के दौरान गांव क्योडक़ बस स्टैंड पर फ्लाई ओवर के नीचे खड़े थे। वहां एक व्यक्ति ने सूचना दी कि सुरेंद्र कुमार निवासी गांव थाना जिला कुरुक्षेत्र काफी समय से गांव में चरस बेचने का धंधा कर रहा है। वह शाम को गांजा बेचने के लिए गांव क्योडक़ आएगा। इस पर पुलिस ने छापेमार दल तैयार कर क्योडक़-बलवंती मार्ग पर वाहनों की जांच शुरू कर दी।
कुछ देर बाद गांव बलवंती की तरफ से एक बुलेट मोटरसाइकिल आई और उसका चालक पुलिस पार्टी को देखकर मोटरसाइकिल वापस मोडऩे लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 140 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और चालान बना कर कोर्ट को सौंप दिया। मामले में कुल 12 गवाह पेश किये गये। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज रितु वाईके बहल ने अपने 32 पेज के फैसले में सुरेंद्र कुमार को चरस रखने का दोषी पाया और 18 महीने की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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(Udaipur Kiran) / नरेश कुमार भारद्वाज