हमीरपुर, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । थाना जलालपुर के एक गांव से करीब चार साल पूर्व एक युवती को अपहरण एवं दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार ने मंगलवार को 10 साल के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
एडीजीपी महेश चंद्र द्विवेदी ने पत्रकारों को बताया कि थाना जलालपुर के एक गांव निवासी पीड़ित ने 25 मार्च 2021 को धारा 363, 366, 376, 328, 506 के तहत पड़ोसी अभियुक्त सुमित पुत्र देवकीनंदन द्विवेदी के विरुद्ध मामला पंजीकृत कराया था। इसमें बताया कि उसका मकान बेतवा नदी किनारे है। घटना वाले दिन सुबह करीब सात बजे उसकी बेटी शौच को गई थी। तभी अभियुक्त ने बेटी को कुछ सुंघा दिया जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद सुमित उसे अपहृत कर ले गया। दूसरे दिन पुलिस ने युवती को बरामद किया था। पीड़िता बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने अभियुक्त सुमित को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा / शरद चंद्र बाजपेयी / पवन कुमार श्रीवास्तव