लखनऊ, 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) । माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा0 महेन्द्र देव ने बताया कि शासन द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस शासनादेश के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा संबंधी प्रकरणों का समाधान सरलता से किया जा सकेगा।
जारी शासनादेश के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति तथा सेवा संबंधी मामलों में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1921 (यथासंशोधित) की व्यवस्था लागू होगी। उल्लिखित है कि उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में पदोन्नति तथा सेवा संबंधी मामलों का उल्लेख नहीं था, जिससे शिक्षकों की पदोन्नति तथा सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण में कठिनाई आ रही थी। इस शासनादेश के प्रभावी होने से संबंधित मामलों के निस्तारण में सरलता होगी।
(Udaipur Kiran) / बृजनंदन
