HimachalPradesh

हिमाचल के नवगठित शहरी निकायों में लागू होगा ओपन प्लेसेस एक्ट, अनधिकृत विज्ञापन पर होगी सख्ती

शिमला, 10 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस (प्रिवेंशन ऑफ डिस्फिगरमेंट) एक्ट, 1985 को नवगठित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। अब इन क्षेत्रों में बिना अनुमति लगाए गए किसी भी तरह के विज्ञापन, पोस्टर, नोटिस या चित्र पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने गुरूवार को यह जाकनारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत विज्ञापनों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था ताकि दीवारों, भवनों, पेड़ों व अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की शोभा बिगड़ने से रोकी जा सके। नियमों के अनुसार, बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर प्रचार सामग्री चिपकाना कानूनन अपराध माना जाएगा, जिसके लिए दंड या कारावास का प्रावधान है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस अधिनियम को पहले वर्ष 1985 में शिमला नगर निगम क्षेत्र में लागू किया गया था और फिर 1991 में इसे राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों व अधिसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। लेकिन 1991 के बाद बने नवगठित शहरी निकायों को इसकी अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार ने धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन, बद्दी, हमीरपुर और ऊना नगर निगमों सहित बिलासपुर, घुमारवीं, सुजानपुर टीहरा, मनाली, जोगिंदरनगर, सरकाघाट, रोहड़ू, परवाणू, मैहतपुर जैसे नगर परिषदों और कई नगर पंचायतों में भी इस अधिनियम को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इससे न केवल अनधिकृत विज्ञापन पर नियंत्रण होगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता को भी बरकरार रखने में मदद मिलेगी।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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