कानपुर, 03 अगस्त (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश सरकार के नये नियमानुसार अब नजूल की जमीनें फ्री होल्ड नहीं हो पाएंगी। इसके साथ ही जिन लोगों ने फ्री होल्ड के लिए रुपया जमा किया है, उसका ब्याज सहित वापस किया जाएगा। वहीं फ्री होल्ड के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था, वह अब निरस्त माने जाएंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।
नजूल की जमीनों को लेकर उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश 2024 प्रख्यापित किया गया है। इसके तहत अब नजूल की जमीनें फ्री होल्ड नहीं हो पाएंगी और इसको लागू करने का निर्देश जारी हो गया है। इस पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 के तहत नजूल संपत्ति के फ्री होल्ड से जुड़े सभी तरह के आवेदन निरस्त किए गए हैं। इस अध्यादेश के पहले नजूल भूमि को पूर्ण स्वामित्व के रूप में बदलने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष लंबित सभी कार्रवाई के आवेदन खत्म होंगे। उन्हें अस्वीकृत समझा जाएगा। वहीं किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या विपरीत आदेश, उस समय किसी अन्य विधि या किसी सरकारी आदेश के होते हुए भी मान्य नहीं होगा। जिन लोगों ने नजूल की जमीन फ्री होल्ड के लिए आवेदन किया है वह सब निरस्त किये जाएंगे। बैंक में इसे लेकर जो धनराशि जमा की गई है, वह ब्याज समेत वापस की जाएगी। सात मार्च 2024 से पहले नजूल संपत्ति फ्री होल्ड कराने के लिए नजूल अनुभाग में जमा धनराशि की 30 दिन के अंदर वापसी के लिए आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अध्यादेश के आदेशों का अनुपालन सख्ती से किया जाये।
(Udaipur Kiran) / अजय सिंह / Siyaram Pandey