Jammu & Kashmir

कानून कहता है कि अदालत में दोषी साबित होने तक हर आरोपी व्यक्ति निर्दाेष है- मुख्यमंत्री

कानून कहता है कि अदालत में दोषी साबित होने तक हर आरोपी व्यक्ति निर्दाेष है- मुख्यमंत्री

कटरा, 15 फरवरी (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को उपराज्यपाल द्वारा आतंकी संबंधों के लिए सरकारी कर्मचारियों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून कहता है कि अदालत में दोषी साबित होने तक हर आरोपी व्यक्ति निर्दाेष है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों द्वारा जांच के बाद तीन कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) का इस्तेमाल किया जिसमें उन पर आतंकी संबंधों का आरोप लगाया गया था। पिछले कुछ वर्षों में अब तक 70 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संबंधों के आरोप में बर्खास्त किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कटरा में एक समारोह के बाद संवाददाताओं से कहा कि अगर उनके (बर्खास्त कर्मचारियों) खिलाफ कोई सबूत है और उन्हें आरोपों को स्पष्ट करने का अवसर दिया गया है लेकिन वे असफल रहे, अगर उनकी सुनवाई के बिना ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो कानून कहता है कि किसी भी अपराध के आरोपी हर व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दाेष माना जाता है। मुख्यमंत्री उपराज्यपाल द्वारा आतंकी संबंधों के आरोपी सरकारी कर्मचारियों की हाल ही में बर्खास्तगी पर एक सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और उन्होंने कहा कि सभी को अदालत में बोलने का अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत में सुनवाई होनी चाहिए और अगर वह अपनी बेगुनाही साबित करने में विफल रहते हैं तो वह जो चाहें कार्रवाई करें। भगवंत मान द्वारा अमेरिका से निर्वासित भारतीयों के लिए अमृतसर को केंद्र द्वारा लैंडिंग स्थल के रूप में चुनने पर की गई टिप्पणी पर अब्दुल्ला ने कहा कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और जाहिर है कि वह अपने राज्य के लिए चिंतित होंगे, खासकर तब जब केवल पंजाब के लोगों को ही अमेरिका से निर्वासित नहीं किया जा रहा हो।

अब्दुल्ला ने कहा कि अन्य राज्य भी हैं और पंजाब की तुलना में उनके पास (निर्वासित व्यक्तियों की) संख्या अधिक है। इसके बावजूद अमेरिकी विमान पंजाब में उतर रहे हैं और इसलिए अगर उन्हें कोई आशंका या शिकायत है तो यह उचित है। उन्होंने वक्फ बिल को पेश किए जाने पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह कानून देश के मुसलमानों के खिलाफ है और इस तरह के कानून का कोई अन्य कारण नहीं है। अपने पहले बजट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इंतजार करना बेहतर है। विधानसभा सत्र 3 मार्च को शुरू होगा और बजट 7 मार्च को पेश किए जाने की संभावना है।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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