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हाईकाेर्ट : निवर्तमान ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के मामले में सुनवाई छह जनवरी 2025 को 

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट में जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद अब ग्राम पंचायतों के निवर्तमान ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी 2025 की तिथि नियत की है। कोर्ट ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को जवाब दा​खिल करने के निर्देश दिए हैं।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पहले राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब सरकार ने ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त करके उन्हें वित्तीय अधिकार दे दिए गए है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नही कराए। ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने पर होने वाले चुनाव को ये प्रभावित कर सकते है। इसलिए ग्राम पंचायतों का शीघ्र चुनाव कराया जाए। याचिका में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय ऐसे है जिनमें कहा गया है कि प्रशासक तभी नियुक्त किया जा सकता है यदि ग्राम सभा को किन्ही कारणों से भंग कर दिया गया हो। भंग करने के बाद भी वहां छह माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। छह माह से अधिक प्रशासकों का कार्यकाल नही हो सकता। निर्वाचित पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है अब सरकार निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर रही है। इससे प्रतीत होता है कि राज्य सरकार अभी चुनाव कराने की स्थिति में नही है। जबकि अभी वोटर लिस्ट और आरक्षण तय करने संबंधी कई कार्य चुनाव आयोग को करने होंगे। इसलिए ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त न करके ग्राम पंचायतों का चुनाव भी शीघ्र कराया जाए।

(Udaipur Kiran) / लता

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