
जयपुर, 18 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से हल्दी घाटी सर्किल तक सौ फीट चौडी रोड निर्माण के मामले में कडी टिप्पणी की है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख यूडीएच सचिव को 19 मार्च को तलब किया है। अदालत ने प्रमुख सचिव से बताने को कहा है कि सौ फीट चौडी रोड निर्माण को लेकर क्या योजना है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति की याचिका पर सुनवाई कर करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रभावित मकान मालिकों को पक्षकार बना लिया है। अदालत ने कहा कि यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि आवासन मंडल और जेडीए, नगरीय विकास विभाग के अधीन आते हैं। इसके बावजूद संबंधित रोड निर्माण को लेकर दोनों का मत अलग-अलग है।
मामले से जुडे अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि वास्तविक रोड पर कॉलोनियां बस गई हैं। वहीं जेडीए के जोनल डवलपमेंट प्लान, 2018 में आवासन के कई मकानों से यह सौ फीट रोड निकाल दी। जेडीए इससे पूर्व दो बार इस रोड का अलाइंमेंट बदला चुका है। इसके अलावा प्रभावित मकान मालिकों की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि जेडीए की ओर से रोड का अलाइंमेंट बदलने के चलते उनके मकानों पर तलवार लटक गई है। ऐसे में जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यूडीएच विभाग के प्रमुख सचिव को पेश होकर रोड निर्माण को लेकर योजना पेश करने को कहा है।
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(Udaipur Kiran)
