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तीन साल से आदेश की पालना नहीं, हाईकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को किया तलब

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 22 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद तीन साल बाद भी अभ्यर्थी को शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को 7 अप्रैल को हाजिर होकर पालना रिपोर्ट देने को कहा है। जस्टिस दिनेश मेहता की एकलपीठ ने यह आदेश तबस्सुम पठान की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 भर्ती, 2018 में याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था। भर्ती में उसे नियुक्ति नहीं देने पर याचिकाकर्ता ने साल 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 मई, 2022 को राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह अन्य अभ्यर्थियों के समान याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दे। अदालती आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने विभाग में कई बार अभ्यावेदन देकर अदालती आदेश की पालना करने की गुहार की, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत में अवमानना याचिका दायर कर दोषी अफसरों को दंडित करने और उसे नियुक्ति दिलाने की गुहार की। याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 नवंबर, 2023 को विभाग को आदेश की पालना का अंतिम अवसर दिया। दूसरी ओर एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में दायर राज्य सरकार की अपील भी 22 नवंबर, 2024 को खारिज हो गई। इसके बावजूद भी विभाग ने अदालती आदेश की पालना में अनदेखी की। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)

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