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हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस बताए चार्जशीट दाखिल करने में लगभग सात साल क्यों लगे ?

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

–हाईकोर्ट ने दहेज मामले में 10 साल की देरी के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट को लगाई फटकार

प्रयागराज, 11 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में 16 दिसम्बर 2014 को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, पुलिस द्वारा आरोप पत्र लगभग सात साल बाद 24 जून 2021 को दायर करने पर पुलिस की कार्यशैली को लेकर गम्भीर टिप्पणी की है।

हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में कृष्ण कुमार एवं अन्य की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने में लगभग सात वर्षों की अत्यधिक देरी तथा कोर्ट के संज्ञान लेने में अतिरिक्त तीन वर्षों की देरी पुलिस और निचली अदालत दोनों की “सरासर लापरवाही“ को दर्शाती है।

यह मामला 2014 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए, 323, 504, 506 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रयागराज जिले के थरवई पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। 16 दिसंबर, 2014 को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, आरोप पत्र 24 जून, 2021 को दाखिल किया गया। चार्जशीट लगभग सात साल बाद दाखिल की गई। देरी को और बढ़ाते हुए मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र दाखिल होने के लगभग तीन साल बाद 12 मार्च, 2024 को संज्ञान लिया।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की कोर्ट ने कहा, “यह तथ्य पुलिस के साथ-साथ संबंधित अदालत की ओर से घोर लापरवाही दर्शाता है।“ अदालत ने निर्देश दिया कि डीसीपी, गंगापार अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करे जिसमें कारण का उल्लेख किया जाए कि पुलिस को आरोप पत्र प्रस्तुत करने में लगभग सात साल क्यों लगे। जबकि एफआईआर 16 दिसम्बर 2014 को दर्ज की गई थी।“ इसके साथ ही कोर्ट ने जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद को आरोप पत्र पर संज्ञान लेने में तीन वर्ष की देरी के सम्बंध में संबंधित मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगने तथा रजिस्ट्रार (अनुपालन) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

मामले को 21 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच, रजिस्ट्रार (अनुपालन) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अदालत के आदेश की प्रतियां तत्काल अनुपालन के लिए डीसीपी और जिला न्यायाधीश दोनों को भेजी जाएं।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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