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आरोपित के पिता ने कोर्ट में किया असंसदीय भाषा का इस्तेमाल, जज ने जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

पंचांग

नई दिल्ली, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने हत्या की कोशिश के एक आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इसलिए इनकार कर दिया कि आरोपित के पिता ने कोर्ट में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और कोर्ट की गरिमा को गिराने की कोशिश की। एडिशनल सेशंस जज गुरमोहिना कौर ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

आरोपित अमन के खिलाफ एक अक्टूबर 2023 को बाबा हरिदास पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या की कोशिश) और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए थे, जबकि आरोपित के पिता सशरीर कोर्ट में मौजूद थे। सुनवाई के दौरान आरोपित के पिता के चिल्लाने और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने पर कोर्ट नाराज हो गया। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 22 नवंबर तक कर दिया। उसके बावजूद आरोपित के पिता कोर्ट रूम में चिल्लाते रहे। उसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

जज ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जब-जब आरोपित के पिता कोर्ट में पहुंचते हैं तो वो उनकी बातों को गंभीरता से सुनती हैं। उसके बावजूद आरोपित के पिता कोर्ट में चिल्लाते रहते हैं। कोर्ट के टोकने के बावजूद आरोपित के पिता का व्यवहार नहीं बदलता है। आरोपित के पिता के व्यवहार पर आरोपित के वकील ने कोर्ट से माफी मांगी। इसके बावजूद कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के समक्ष उचित आदेश के लिए भेज दिया।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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