Jharkhand

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दाेषी को 30 साल की सजा

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गोड्डा, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम जनार्दन सिंह के न्यायालय ने साेमवार काे पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सुनवाई करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दाेषी समशाद अंसारी को तीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैञ साथ ही 50,000 रूपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर समशाद अंसारी अलग से दो वर्ष सश्रम कारावास काटना हाेगा।

धारा 363 भादवि के अपराध में पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया। 295 भादवि के तहत दो वर्ष सजा, सभी सजा साथ- साथ चलेगी। विचारणा के दौरान विशेष लोक अभियोजक लुकास कुमार हेम्ब्रम ने अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष 10 गवाहों का परीक्षण कराया। घटना के संबंध में कहा गया है कि 26 जनवरी 202 की शाम 13 वर्षीया नाबालिग घर पर अकेली थी। मां पिताजी मजदूरी करता था। इसी बीच मो शमशाद ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया एवं घटना को अंजाम दिया। इससे संबंधित मामला 27 जनवरी 21 को महागामा थाना में दर्ज कराया था।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / रंजीत कुमार / शारदा वन्दना

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