दोषी पर लगाया 50 हजार जुर्माना, जुर्माना न भरने पर काटनी
होगी अतिरिक्त जेल
हिसार, 21 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विवेक सिंघल की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में दोषी को छह साल की सजा
सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना अदा न
करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले मामले के अनुसार आजाद नगर थाना पुलिस ने
लड़की के चचेरे भाई की शिकायत पर दोषी राजेश के खिलाफ धारा 26 अक्टूबर 2019 को यह केस
दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में लड़की के चचेरे भाई ने बताया था कि उसके चाचा
की बेटी उनके घर पर रहती थी जो नाबालिग है। उसकी बहन को उक्त दोषी राजेश 20 अक्टूबर
2019 को बहला फुसला कर शादी करने की नीयत से भगा कर ले गया था। बहन की काफी तलाश की
लेकिन कुछ पता नहीं लगा। पुलिस ने राजेश के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज
किया था। आजाद नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को काबू कर लिया था। इस मामले
में अदालत ने राजेश को 11 अक्टूबर को दोषी करार दिया था, जिसे सोमवार को सजा सुनाई
गई।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर