
पटना, 27 मई (Udaipur Kiran) । दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को एक आपराधिक मामले में दोषी पाया है और भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है।
दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मिश्रीलाल यादव और सह-आरोपित सुरेश यादव को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। काेर्ट ने धारा 506 के तहत सजा सुनायी है,जिससे उनकी सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है।
इससे पहले 21 फरवरी 2025 को निचली अदालत ने दोनों आरोपिताे को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट) के तहत तीन माह की सजा और 500 रुपये का जुर्माना सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ मिश्रीलाल यादव ने अपील की थी। हालांकि, 23 मई 2025 को अपीलीय विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने अपील खारिज कर दिया था और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा।
इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। मंगलवार को सजा की अवधि तय करने के दौरान न्यायाधीश दिवाकर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दो-दो साल का कठोर कारावास और प्रत्येक को एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यायालय के बाहर निकलने के बाद विधायक मिश्रीलाल यादव ने कहा कि मै न्यायालय का सम्मान करता हूं। इस फैसले के विरूद्ध पटना हाईकाेर्ट में गुहार लगाऊंगा।
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(Udaipur Kiran) / चंदा कुमारी
