रायपुर, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजधानी रायपुर के उरला इलाके में अप्रैल 2022 को चार साल के मासूम को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर मारने वाले वाले आरोपित पंचराम को दोषसिद्ध होने पर सप्तम जिला और अपर सत्र न्यायाधीश,रायपुर की अदालत ने आज मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। शासकीय अतिरिक्त लोक अभियोजक अभियोजक पारेश्वर बाघ ने बताया कि आरोपित को अपहरण के लिए 363 व 364 में पांच -पांच साल की सजा और 302 के तहत जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा दी है।केस में जांच के दौरान पता चला था कि वारदात को अंजाम देने वाला पंचराम, बच्चे की मां से प्यार करता था।वह बच्चे की मां को पाना चाहता था ,इसीलिए बच्चे को रास्ते से हटाने की मंशा से उसे जलाकर मार डाला।
उल्लेखनीय है कि रायपुर के उरला इलाके में 5 अप्रैल को चार साल के हर्ष का अपहरण हुआ था। बच्चे के माता-पिता ने बताया कि 5 अप्रैल की रात लगभग 8 बजे बच्चे के माता पिता ने इसकी शिकायत की थी।शिकायत में कहा गया कि पड़ोसी पंचराम ने 5 अप्रैल की सुबह 10 बजे दोनों बेटों 6 साल के दिव्यांश और 4 साल के हर्ष चेतन घुमाने के नाम पर अपनी बाइक में ले गया।लगभग आधे घंटे बाद बड़े बेटे दिव्यांश को पंचराम ने घर लाकर छोड़ दिया और हर्ष चेतन लेकर चला गया।
उरला पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पंचराम की खोजबीन शुरू की गई। आस-पास के सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले गए और जांच शुरू की गई। जांच में जानकारी मिली कि पंचराम ने उसी दिन दोपहर में अपनी माेटरसाइकिल 15 हजार में दुर्ग में बेच दी है। वहीं इसी बीच पुलिस की साइबर टीम से पंचराम का लोकेशन महाराष्ट्र में मिली। इसके बाद तत्काल एन्टी क्राइम व सायबर यूनिट के साथ थाना उरला की टीम महाराष्ट्र रवाना हो गई। टीम ने 7 अप्रैल की रात को नागपुर के पास पंचराम को ट्रेस कर हिरासत में लिया है।रायपुर पुलिस को दिए गए बयान में पंचराम ने इस बात को कबूला कि वह बेमेतरा के एक गांव में बच्चे को अपने साथ लेकर गया और श्मशान में मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। बच्चे के पिता जयेंद्र ने आरोपित पंचराम को फांसी दिए जाने की मांग की थी।
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(Udaipur Kiran) / केशव केदारनाथ शर्मा