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बैंक लोन खाते के फोरक्लोजर में ग्राहक से अवैध राशि वसूली, आयोग ने लगाया 6.31 लाख रुपये का हर्जाना

कोर्ट

जयपुर, 28 मई (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने ग्राहक के लोन खाते के फोरक्लोजर में उससे अवैध राशि वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 6.31 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही ग्राहक से वसूल की गई 33,160 रुपये की राशि 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य सुप्रिया अग्रवाल ने यह आदेश राजेन्द्र कुमार गोयल के परिवाद पर दिया।

परिवाद में आयोग को बताया कि परिवादी ने अपनी प्रॉपर्टी पर विपक्षी बैंक से आठ लाख रुपये का लोन मांगा था। जिसमें से बैंक ने उसे 7,40,915 रुपये दिए। लोन देते समय विपक्षी बैंक ने यह नहीं बताया कि समय पूर्व लोन पूरा करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क या अन्य कोई चार्ज लगेगा। जब परिवादी ने समय पूर्व लोन राशि अदा कर दी तो बैंक ने उससे फोरक्लोजर लेटर के लिए 590 रुपये चार्ज किए। वहीं फोरक्लोजर चार्ज के नाम पर लोन राशि का तीन फीसदी रकम अलग से वसूल ली और 15 जनवरी 2019 तब उससे 33,160 रुपये अवैध तरीके से वसूले गए। परिवादी की ओर से इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए विपक्षी बैंक से लोन फोरक्लोजर के लिए वसूली गई राशि ब्याज दिलाने की गुहार की। इसके जवाब में बैंक ने कहा कि परिवादी से लोग एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार ही शुल्क वसूली गया है। परिवादी ने लोन की एनओसी लेने के करीब डेढ़ साल बाद परिवाद पेश किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला देते हुए माना कि विपक्षी बैंक ने नियमों के विपरीत जाकर लोन फोरक्लोजर के लिए उससे अवैध राशि वसूली है। इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी बैंक को हर्जाना राशि सहित ज्यादा ली गई राशि भी परिवादी को ब्याज सहित लौटाने को कहा है।

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(Udaipur Kiran)

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