नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । लद्दाख से दिल्ली आ रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में लिए जाने का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार काे एक वकील ने चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए सोनम वांगचुक को रिहा करने का आदेश देने की मांग की। कोर्ट ने इस याचिका पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
दरअसल, लेह से 120 लोगों के साथ पदयात्रा कर वांगचुक दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर प्रदर्शन के लिए राजघाट आ रहे थे लेकिन दिल्ली में छह दिन के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (निषेधाज्ञा) लागू थी। इसके तहत किसी भी विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है।
इसके मद्देनजर सोनम वांगचुक के काफिले को 30 सितंबर को दिल्ली के सिंघू बार्डर पर रोक लिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। सोनम वांगचुक की हिरासत पर राजनीतिक बवाल मच गया है। विपक्षी दलों ने वांगचुक काे हिरासत में लेने की कार्रवाई का विरोध किया है। आज ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची थीं लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी गई।
वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। वांगचुक ने 1 सितंबर को लेह से यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा करीब एक हजार किलोमीटर की थी। वांगचुक की हिरासत काे चुनाैती देते हुए एक वकील विक्रम हेगड़े ने चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष आज याचिका पेश की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि आज याचिकाकर्ता साढ़े तीन बजे तक सभी दस्तावेज दाखिल कर दें तो 3 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी।
(Udaipur Kiran) / संजय कुमार
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(Udaipur Kiran) सक्सेना