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केंद्र ने लेबलिंग प्रावधानों में संशोधनों के अनुपालन के लिए संरचित समय-सीमा की घोषणा की 

उपभोक्ताध कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लोगो का प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली, 29 जनवरी (Udaipur Kiran) । केंद्र सरकार ने लेबलिंग प्रावधानों में संशोधनों के अनुपालन के लिए संरचित समय-सीमा की घोषणा की है। यह निर्णय लेबलिंग संशोधनों के अनुपालन के लिए सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करता है, तथा व्यवसायों को अनुकूलन के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है।

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में केंद्र ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तहत संशोधनों को लागू करने के लिए एक संरचित समय-सीमा पेश की है।

मंत्रालय के मुताबिक नए ढांचे के तहत लेबलिंग प्रावधानों में कोई भी संशोधन किसी दिए गए वर्ष की एक जनवरी या 1 जुलाई को प्रभावी होगा। यह अधिसूचना की तारीख से 180 दिनों की न्यूनतम नोटिस अवधि के अधीन होगा। इसको संरचित दृष्टिकोण उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए व्यवसायों के लिए स्पष्टता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह निर्णय व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने और व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के साथ-साथ उपभोक्ता कल्याण के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक असाधारण या अपवाद की स्थितियों में संशोधनों के कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर किये जा सकते हैं, जिससे जनहित से समझौता किए बिना समयबद्ध और व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित हो सके। ये निर्णय उपभोक्ता संरक्षण और कारोबार में आसानी के बीच संतुलन बनाने तथा उद्योग हितधारकों पर अनुपालन बोझ कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर

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