Uttar Pradesh

संभल हिंसा के दो आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 को और एक की 10 फरवरी को होगी

जिला सत्र न्यायालय संभल चंदौसीसंभल हिंसा के दो आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 को और एक की सुनवाई 10 फरवरी को होगी

मुरादाबाद, 31 जनवरी (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के संभल जिले में विवादित जामा मस्जिद व हरिहरनाथ नाथ मंदिर के सर्वे के दौरान हिंसा बवाल के मामले में शुक्रवार को जनपद न्यायालय चंदौसी में सुनवाई हुई। जिसमें चार आरोपितों में से तीन को सुनवाई के लिए नई तारीख मिल गई है। दो आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई 7 फरवरी को होगी, जबकि एक आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 फरवरी होगी। वहीं चौथे आरोपित ने अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली।

संभल में विवादित जामा मस्जिद व हरिहरनाथ नाथ मंदिर में 24 नवम्बर 2024 को सर्वे के दौरान तीन स्थानों पर हिंसा और बवाल हुआ था। पहला बवाल विवादित जामा मस्जिद के नजदीक हुआ था, जहां पांच लोगों की जान गई थी। दूसरा बवाल नखासा तिराहे पर हुआ था, जहां पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई थी। इसके बाद तीसरी हिंसा हिंदूपुरा खेड़ा में हुई था, जहां पुलिस के अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में संभल कोतवाली और नखासा थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस घटना के 73 आरोपित उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं 67 की तलाश अभी जारी है।

शुक्रवार को दिलनवाज, असद, रफी उजम्मा उर्फ रजी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। साथ ही जनपद न्यायाधीश से स्थानांतरित होकर एडीजे आई आरोपित आमिर की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई शुक्रवार को होनी थी।

आरोपी दिलनवाज व असद के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय की अदालत में दिया गया, जिसमें जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 7 फरवरी निश्चित की गई। रफी उजम्मा उर्फ रजी के जमानत प्रार्थना पत्र को उनके अधिवक्ता द्वारा बल न दिए जाने को कहा गया।

जिसके बाद जमानत प्रार्थना पत्र वापस ले लिया गया। इसके बाद आमिर के जमानत प्रार्थना पत्र पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी द्वारा स्थगन लगाया गया, जिस पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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